जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक मे निर्णय लिया गया की अपंजीकृत विक्रेताओं से धातु स्क्रैप की खरीद पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) शुरू लागू होगा । स्क्रैप का खरीदार आरसीएम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही स्क्रैप विक्रेता जीएसटी में पंजीकृत न हो या उसका व्यवसाय जीएसटी पंजीकरण की सीमा से कम हो। लैड रीसाइक्लिंग उद्योग की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक मे निर्णय लिया गया की अपंजीकृत विक्रेताओं से धातु स्क्रैप की खरीद पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) शुरू लागू होगा । स्क्रैप का खरीदार आरसीएम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही स्क्रैप विक्रेता जीएसटी में पंजीकृत न हो या उसका व्यवसाय जीएसटी पंजीकरण की सीमा से कम हो। लैड रीसाइक्लिंग उद्योग की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है।